Static GK #5 | मूल कर्तव्य | Fundamental duties

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mul kartavya, fundamental duties
  • भारतीय संविधान के भाग 4 व अनुच्छेद 51-A के अंतर्गत मूल कर्तव्य दिये गए है।
  • मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा भारतीय संविधान मे जोड़े गए।
  • सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर इन्हे संविधान मे जोड़ा गया।
  • मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए है।
  • प्रारम्भ मे मूल कर्तव्य 10 थे। बाद मे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा संबन्धित 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया।


1. संविधान का पालन करें व उसके आदर्शो, संस्थाओ, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय मे सँजोये रखे।
3. भारत की प्रभुता, एकता व अखण्डता की रक्षा करे व उसे अक्षुण्ण रखे।
4. देश की रक्षा करे।
5. भारत के सभी लोगो मे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व उसका संवर्धन करे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रो मे उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।
11. माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चो हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
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