भारतीय संविधान मे 12 अनुसूचियाँ है। मूल संविधान मे 8 अनुसूचियाँ थी बाकी 4 संविधान संसोधनों जोड़ी गयी।
पहली अनुसूची | राज्यो व केंद्रशासित क्षेत्र व सीमाएं |
दूसरी अनुसूची | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष आदि के वेतन, भत्ते व पेंशन |
तीसरी अनुसूची | मंत्री, सूप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जजों, महान्यायवादी आदि की शपथ |
चौथी अनुसूची | राज्यसभा मे प्रतिनिधित्व |
पाँचवी अनुसूची | अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन |
छठी अनुसूची | असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा राज्यो के जनजाति क्षेत्रो का प्रशासन |
सातवीं अनुसूची | संघ, राज्य व समवर्ती सूचियाँ |
आठवीं अनुसूची | 22 भाषाएँ |
नौवीं अनुसूची | भूमि सुधार |
दसवीं अनुसूची | दल-बदल |
11वीं अनुसूची | पंचायती राज |
12वीं अनुसूची | स्थानीय स्वशासन / नगरपालिका |