अनुच्छेद |
विवरण |
168. |
राज्य विधान मंडल का गठन |
170. |
विधानसभाओं की संरचना |
171. |
विधान परिषद की संरचना |
172. |
राज्य विधान मंडल की अवधि |
173. |
राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए योग्यता |
174. |
राज्य विधान मंडल के सदन |
175. |
राज्यपाल को सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार |
176. |
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण |
177. |
मंत्रियों और महाअधिवक्ताओं के सदन के संबंध में अधिकार |
178. |
विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
179. |
विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अवकाश, इस्तीफा या निष्कासन |
182. |
विधान परिषद के सभापति और उपसभापति |
183. |
विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के अवकाश, इस्तीफा या निष्कासन |
186. |
विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते |
187. |
राज्य विधान मंडल का सचिवालय |
188. |
सदस्यों की शपथ |
191. |
सदस्यता से निष्कासन |
194. |
विधान मंडल एवं सदस्यों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार |
195. |
सदस्यों के वेतन एवं भत्ते |
196. |
बिल का परिचय एवं पास कराने संबंधी प्रावधान |
198. |
धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान |
199. |
धन विधेयक की परिभाषा |
200. |
विधेयकों की स्वीकृति |
202. |
राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण |
204. |
राज्य का विनियोग बिल |
207. |
वित्तीय विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान |
208. |
प्रक्रिया के नियम |
210. |
विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा |
211. |
विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध |
212. |
विधानमंडल की कार्यवाही में न्यायालय जांच न करें |