नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019

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nagrikta sansodhan vidheyak

नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को संसद में पारित कराने के लिए कैबिनेट की मुहर लग गयी है।
नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 के संसद में पारित होने के बाद तीन पड़ोसी मुस्लिम देशो (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) से आये गैर मुस्लिम लोगो को भारत में रहने का अधिकार दिया जाएगा।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग जो उन देशो में उत्पीड़न आदि के शिकार होकर भारत में शरण लेना चाहते है उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जायेगी।

इसे भी देखे: NRC- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

इस विधेयक के लागू होने के बाद उन देशो के गैर मुस्लिमो को NRC में भी छूट दी जायेगी और वे भारत में रह सकेंगे। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये है केवल उन्हें ही नागरिकता प्रदान की जायेगी।
इसके साथ ही भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जहाँ पहले 10 साल भारत में रहना पड़ता था वही अब 6 साल में ही नागरिकता मिल सकेगी।
इस विधेयक के लागू होने के बाद असम में NRC से बाहर किये गए गैर मुस्लिमो को भारत में रहने की अनुमति मिल सकेगी।
8 दिसंबर को लोकसभा में तथा 11 दिसंबर 2019 को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ।

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